जुनैद पारेख की रिपोर्ट जिला कांकेर

अवैध रूप से जंगली भालू का शिकार कर उसकी खाल की तस्करी करने वाले आरोपियों के विरुद्ध गोण्डाहूर पुलिस की बड़ी कार्यवाही।आरोपियों के कब्जे से जंगली भालू की खाल एवं शिकार में उपयोग की गई सामग्री बरामद। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत 11 आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई।गिरफ्तार आरोपियों का विवरण:– 1. रामसू मण्डावी, पिता स्व. सुखदेव मण्डावी, उम्र 59 वर्ष, निवासी कुरूशबोडी स्कूलपारा। 2. कोसिया कुमार मण्डावी, पिता रामसू मण्डावी, उम्र 18 वर्ष, निवासी कुरूशबोडी स्कूलपारा। 3. केसो राम गावडे, पिता सोमा राम गावडे, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम ढोरकट्टा। 4. गैंदसाय गावडे, पिता स्व. सोनूराम गावडे, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम ढोरकट्टा। 5. केसरी गावडे, पिता स्व. मनकेर गावडे, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम ढोरकट्टा। 6. सोनिया पद्दा, पिता दामजी पद्दा, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम ढोरकट्टा। 7. बाबुराम, पिता आसुराम गावडे, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम ढोरकट्टा। 8. हलसू गावडे, पिता सनकु गावडे, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम ढोरकट्टा। 9. राकेश नरेटी, पिता सुकराम नरेटी, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम ढोरकट्टा। 10. तुलसी राम गावडे, पिता स्व. बासूराम गावडे, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम ढोरकट्टा। 11. बुजेश गावडे, पिता केसरी गावडे, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम ढोरकट्टा।बरामद सामग्री एक नग जंगली भालू की खाल (कीमत लगभग ₹1,00,000/-)। • एक मोटरसाइकिल क्रमांक CG-19/BQ-3181 (कीमत लगभग ₹15,000/-)। • भालू के शिकार में प्रयुक्त 05 नग जाल, 01 छुरी एवं 01 कुल्हाड़ी। मामले का संक्षिप्त विवरणदिनांक 11.03.2026 को थाना गोण्डाहूर पुलिस को बीट भ्रमण एवं अपराध सूचना संकलन के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से जंगली भालू का शिकार कर उसकी खाल की तस्करी की जा रही है।सूचना की गंभीरता को देखते हुए श्री निखिल अशोक राखेचा (भापुसे), पुलिस अधीक्षक उत्तर बस्तर कांकेर के निर्देशानुसार तथा राकेश कुर्रे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पखांजूर के मार्गदर्शन एवं रविकुमार कुजूर, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पखांजूर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी गोण्डाहूर निरीक्षक योगेश कुमार सोनी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर तत्काल कार्यवाही की गई।पुलिस टीम द्वारा ग्राम कुरूशबोडी में आरोपी रामसू मण्डावी के लाड़ी (खेत मकान) में दबिश दी गई, जहां से एक जंगली भालू की खाल सूखे हुए अवस्था में बरामद की गई। पूछताछ एवं आरोपी केसो राम गावडे के कथन के आधार पर अन्य आरोपियों की संलिप्तता सामने आई।जांच में यह पाया गया कि आरोपियों ने ग्राम ढोरकट्टा एवं हलांजूर के बीच जंगल में जंगली भालू का शिकार किया, उसके बाद उसे केसो राम के खेत स्थित लाड़ी में लाकर काटा, मांस पकाकर खाया तथा खाल को सुखाकर बिक्री हेतु रखा गया था।घटनास्थल से साक्ष्य के रूप में बांस के डंडे, खून से सनी मिट्टी, साधारण मिट्टी, चूल्हे की राख एवं कोयला, लकड़ी आदि जप्त किए गए। साथ ही एक आरोपी गैंदसाय गावडे के कब्जे से 05 जाल, 01 कुल्हाड़ी एवं 01 छुरी भी बरामद की गई।उक्त आरोपियों के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 51 एवं 3(5) बीएनएस तथा 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई है।पुलिस टीमनिरीक्षक योगेश सोनी (थाना प्रभारी गोण्डाहूर),सउनि एवेरतुस केरकेट्टा,HC बाबूलाल गावडे,आरक्षक चंदन कुलदीप, महेश मण्डावी, पालेश्वरी सलाम, किरण दुग्गा, श्याम कुमार गावडे।कांकेर पुलिस की अपीलअपराध पर नियंत्रण पुलिस और जनता की साझा जिम्मेदारी है। कई बार आपकी एक छोटी-सी सूचना भी बड़े अपराधों को रोकने में सहायक होती है। इसी उद्देश्य से जिला उत्तर बस्तर कांकेर पुलिस द्वारा अपराधिक हेल्पलाइन नंबर 94791-55125 संचालित किया जा रहा है।



